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सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 एवं नगर निगम रूद्रपुर गजट नोटिस ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2022" के "अध्याय 15 विविध' के तहत नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधंन के लिए इस्तेमालकर्त्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का विवरण अनुसूची 01 व जुर्माने का विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। उक्त अध्याय के अनुरूप इस्तेमालकर्ता को नगर निगम को शुल्क जमा करना अनिवार्य है। उक्त उपनियम के अन्तर्गत इस्तेमालकर्ता शुल्क / जुर्माने का भुगतान मॉग जारी होने से 15 दिन के भीतर जमा न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान /प्रभार लगाया जाएगा तथा उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति करने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर का होगा। जोकि इस उपनियम के अध्याय 10,11,12,13 व 14 पर भी लागू है। नगर निगम रूद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022" की विस्तृत जानकारी नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।


       सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 एवं नगर निगम रूद्रपुर गजट नोटिस ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2022" के "अध्याय 15 विविध' के तहत नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधंन के लिए इस्तेमालकर्त्ता शुल्क (यूजर चार्ज) का विवरण अनुसूची 01 व जुर्माने का विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। उक्त अध्याय के अनुरूप इस्तेमालकर्ता को नगर निगम को शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

        उक्त उपनियम के अन्तर्गत इस्तेमालकर्ता शुल्क / जुर्माने का भुगतान मॉग जारी होने से 15 दिन के भीतर जमा न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान /प्रभार लगाया जाएगा तथा उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति करने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर का होगा। जोकि इस उपनियम के अध्याय 10,11,12,13 व 14 पर भी लागू है। नगर निगम रूद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022" की विस्तृत जानकारी नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।