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सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र अन्तरगत यदि कोई सस्थान - हॉस्पिटल , होटल , स्कूल , RWA आदि , (BWG) 100 कि0 ग्रा0 या 100 कि0 ग्रा0 से अधिक कूड़ा (सूखा व गीला कूड़ा) प्रतिदिन उत्सर्जित करती है। नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" के तहत संबन्धित संस्था को उत्सर्जित कूड़े का स्वयं निसपादन करना अनिवार्य है । यदि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है, तो नगर निगम रुद्रपुर उक्त अधिनियम के अनुसार सस्थान - हॉस्पिटल , होटल , स्कूल , RWA आदि पर वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही कि जाएगी नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" की विस्तृत जानकारी नगर निगम रुद्रपुर की वैबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र अन्तरगत यदि कोई सस्थान - हॉस्पिटल , होटल , स्कूल , RWA  आदि , (BWG) 100 कि0 ग्रा0 या 100 कि0 ग्रा0 से अधिक कूड़ा (सूखा व गीला कूड़ा) प्रतिदिन उत्सर्जित करती है।  नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" के तहत संबन्धित संस्था को  उत्सर्जित कूड़े का स्वयं निसपादन करना अनिवार्य है । यदि कोई संस्था ऐसा  नहीं करती है, तो नगर निगम रुद्रपुर उक्त अधिनियम के अनुसार सस्थान - हॉस्पिटल , होटल , स्कूल , RWA  आदि पर वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही कि जाएगी नगर निगम रुद्रपुर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016" की विस्तृत जानकारी नगर निगम रुद्रपुर की वैबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।